जिले के एसपी गायकवाड़ ने भूमि पंचायत मामले में छह लोगों को दो-दो साल भेजा जेल

Update: 2024-05-17 16:26 GMT
नगरकुर्नूल | जिले के एसपी गायकवाड़ वैभव रघुनाथ ने बताया कि वर्ष 2020 में पीड़िता चेरुकु लक्ष्मम्मा और उनके बेटे वामसी कृष्णा द्वारा दी गई याचिका के तहत नगर कुरनूल जिले के कलवाकुर्थी पुलिस स्टेशन में छह दोषियों को सजा सुनाई गई थी. भूमि पंचायत केस क्राइम नंबर 34/2020 यू/एस 447,326,307,324,504,506 г/ w 34 आईपीसी केस कलवाकुर्थी सहायक सत्र न्यायाधीश श्रीदेवी छह व्यक्तियों के लिए (चिम्मुला पर्वत रेड्डी, चिम्मुला जंगारेड्डी, वेंकटरेड्डी।
पोलम सुल्तान मदावरेड्डी, एडमा संदीप रेड्डी) सभी यांगमपल्ली गांव कलवाकुर्थी मंडल, नगर कुर्नूल जिला एसपी ने बताया कि उपरोक्त 06 सदस्यों को 2 साल की कैद और प्रति व्यक्ति ₹2,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। नगर कुरनूल जिले के एसपी गायकवाड़ वैभव रघुनाथ ने सजा सुनिश्चित करने के लिए कलवाकुर्थी सीआई, एसआई और कोर्ट ड्यूटी ऑफिसर की सराहना की।
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