District सचिव सबिता ने कहा लड़कियों को कानूनों की जानकारी होनी चाहिए

Update: 2024-07-24 16:57 GMT
NagarKurnool नगरकुरनूल: राज्य उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला सशक्तिकरण संगठन द्वारा नगरकुरनूल जिला केंद्र Nagarkurnool District Centre के शासकीय विज्ञान डिग्री कॉलेज में महिला केंद्रित कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सबिता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को उनसे संबंधित कानूनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम में संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। समाज में महिलाओं का महत्व और दहेज व अतिरिक्त दहेज से संबंधित कानूनों के साथ-साथ उनके परिणामों के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न के लिए लगाए गए दंड के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ यौन अपराध के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है।
संविधान सभी भाई-बहनों, दोनों भाइयों और बहनों के बीच संपत्ति के बंटवारे में समान अधिकार देता है। कहा गया कि दहेज देना या लेना कानून के तहत अपराध है। उन्होंने उल्लेख किया कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष होने पर ही विवाह किया जाना चाहिए, ताकि दोनों में मानसिक परिपक्वता और शारीरिक मजबूती सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुढ़ापे में माता-पिता की देखभाल करना बच्चों की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे वसीयत लिखने के बाद उनकी देखभाल ठीक से नहीं करते हैं तो माता-पिता को वसीयत रद्द करने का अधिकार है। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रिंसिपल कमर शाहजहां सुल्ताना Principal Qamar Shahjahan Sultana, महिला सशक्तिकरण संगठन की समन्वयक स्वेता, मधुसूदन राव, श्याम प्रसाद राव, पवन शेष साईं, स्टाफ सदस्य केशव रेड्डी, दीपिका, राजू, बलराजू आदि मौजूद थे।
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