हैदराबाद: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ओंगोल वाईएसआरसी के सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे मगुनता राघव रेड्डी को अंतरिम जमानत दे दी. राघव रेड्डी के वकील ने उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि उनकी दादी इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है। उनके वकील ने छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी।
ईडी के वकील ने यह कहते हुए जमानत याचिका पर आपत्ति जताई कि मामले की जांच चल रही है और याचिका खारिज करने के लिए अदालत से गुहार लगाई। हालांकि, बांड जमा करने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत दे दी।
जांच के दौरान शराब घोटाले में शामिल होने के बाद राघव रेड्डी को ईडी ने 10 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उसने विभिन्न नामों के तहत बड़ी मात्रा में धन स्थानांतरित किया था जिसे बाद में शराब घोटाले में निवेश किया गया था।
इससे पहले अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरत चंद्र रेड्डी मामले में सरकारी गवाह बन गए थे।
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