दिल्ली की अदालत ने हैदराबाद के ऑडिटर की जमानत याचिका पर फैसला टाला

दिल्ली की अदालत ने हैदराबाद

Update: 2023-03-01 12:20 GMT
दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंतला की जमानत याचिका पर गुरुवार को आदेश पारित करने को टाल दिया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने 24 फरवरी को गोरंटला की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और इसे बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।
गोरंटला, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एमएलसी के. कविता के पूर्व ऑडिटर हैं, जिनका नाम पहले ही मामले में घसीटा जा चुका है, को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई के अनुसार, उन्हें दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने और हैदराबाद स्थित थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।
हाल ही में, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गोरंटला से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी, जब एजेंसी ने उनसे पूछताछ करने और आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनका बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।
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