Hyderabad: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और गड़बड़ी को रोकने के मद्देनजर, साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने सभी ग्रुप-I मेन्स परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच लागू रहेगा।

इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के भीतर फोटोकॉपी और इंटरनेट केंद्र बंद रहेंगे। छूट में पुलिस, सैन्यकर्मी, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड, फ्लाइंग स्क्वॉड, शिक्षा विभाग और अंतिम संस्कार जुलूस शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर धारा 163 BNSS के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।


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