Telangana: विधायक टी हरीश राव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

Update: 2024-12-04 04:21 GMT

HYDERABAD: व्यवसायी गढ़गोनी चक्रधर गौड़ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में बीआरएस विधायक टी हरीश राव और पूर्व डीसीपी (टास्क फोर्स) राधाकिशन राव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में उन पर आपराधिक साजिश, धमकी और अवैध फोन टैपिंग का आरोप लगाया गया है। आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 386 (किसी व्यक्ति को मौत का डर दिखाकर जबरन वसूली), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 1 दिसंबर को दर्ज किया गया था, लेकिन मंगलवार को प्रकाश में आया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हरीश राव ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित होकर सिद्दीपेट में उनकी धर्मार्थ गतिविधियों के कारण उन्हें निशाना बनाया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे वे मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हरीश राव के आदेश पर उनके फोन को अवैध रूप से टैप किया गया और पूर्व मंत्री के सहयोगियों ने उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अपनी शिकायत में चक्रधर गौड़ ने कहा कि सिद्दीपेट के विधायक उम्मीदवार के तौर पर उनके प्रचार के दौरान उनके समर्थकों को धमकी भरे फोन आए, जिसमें उन्हें उनके कार्यक्रमों में शामिल होने से मना किया गया।  

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