सीपीआई MLA Sambasiva Rao को ‘अनुचित’ चुनावी हलफनामे को लेकर हाईकोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा

Update: 2025-01-15 14:28 GMT
Hyderabad,हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई के कोठागुडेम विधायक कुनामनेनी संबाशिव राव की तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया है। यह आदेश एक चुनाव याचिका के संबंध में था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपना फॉर्म-26 हलफनामा ठीक से दाखिल नहीं किया था। राव ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर कर चुनाव याचिका की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी, जिसे एक मतदाता नंदू लाल अग्रवाल ने दायर किया था।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने की, जिन्होंने 18 सितंबर, 2024 को संबाशिव राव के आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद सीपीआई विधायक ने न्यायमूर्ति लक्ष्मण द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाते हुए एक विशेष अनुमति याचिका (सिविल) के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की और न्यायमूर्ति लक्ष्मण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए राव की एसएलपी को खारिज कर दिया और विधायक को उच्च न्यायालय में मुकदमे का सामना करने के लिए कहा।
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