तेलंगाना: टीएसपीएससी मामले के मुख्य आरोपी अतला राजशेखर रेड्डी को कोर्ट से झटका लगा है. लगातार दूसरी बार 12वें अपर मुख्य मजिस्ट्रेट जी ईश्वरैया ने गुरुवार को जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जिला न्यायालय से मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत दाखिल करना नियमानुसार उचित नहीं है. परिणामस्वरूप, आरोपी राजशेखर रेड्डी को जिला अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हालांकि आरोपी के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि 142 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अदालत एसआईटी पीपी चंदू की दलीलों से सहमत हुई और आदेश पारित किया। मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा आरोपी को जमानत दिए जाने की संभावना शून्य है। हाल ही में पुलिडिंडी प्रवीणकुमार की जमानत भी खारिज कर दी गई थी. इस मामले में सिर्फ दो मुख्य आरोपी 142 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं. 96वें आरोपी तक सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है.तला राजशेखर रेड्डी को कोर्ट से झटका लगा है. लगातार दूसरी बार 12वें अपर मुख्य मजिस्ट्रेट जी ईश्वरैया ने गुरुवार को जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जिला न्यायालय से मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत दाखिल करना नियमानुसार उचित नहीं है. परिणामस्वरूप, आरोपी राजशेखर रेड्डी को जिला अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हालांकि आरोपी के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि 142 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अदालत एसआईटी पीपी चंदू की दलीलों से सहमत हुई और आदेश पारित किया। मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा आरोपी को जमानत दिए जाने की संभावना शून्य है। हाल ही में पुलिडिंडी प्रवीणकुमार की जमानत भी खारिज कर दी गई थी. इस मामले में सिर्फ दो मुख्य आरोपी 142 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं. 96वें आरोपी तक सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है.