चेक-बाउंसिंग मामले में पूर्व विधायक रोहित के खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया
हैदराबाद: मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जज खुशबू उपाध्याय ने BRS के पूर्व विधायक पी. 'पायलट' रोहित रेड्डी को 34.23 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया। केस के कागज़ात के मुताबिक, रोहित रेड्डी ने 2014 में अपने निजी फ़ायदे और कंपनी को नुकसान पहुँचाने के लिए 'इंटेलिडेक्स प्राइवेट लिमिटेड' के फंड का इस्तेमाल किया था।
बाद में हुए समझौते (MOU) के तहत, रोहित रेड्डी ने कंपनी को 34,23,000 रुपये का चेक दिया। पुलिस ने बताया कि बैंक खाते में पैसे कम होने की वजह से तीन बार पेश किए जाने पर भी चेक बाउंस हो गया।
कानूनी नोटिस का जवाब न मिलने पर कंपनी कोर्ट गई। सुनवाई के बाद, रोहित रेड्डी को 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया।
रोहित रेड्डी के ख़िलाफ़ गैर-ज़मानती वारंट (NBW) भी जारी किया गया क्योंकि फ़ैसले के समय वे कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। उम्मीद है कि पुलिस BRS के पूर्व विधायक को गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद कोर्ट सज़ा सुनाएगी।