सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के लिए डीजीपी, सीपी और 28 अन्य आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ तेलंगाना उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका

तेलंगाना उच्च न्यायालय

Update: 2023-02-17 16:41 GMT


गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार, हैदराबाद सीपी सीवी आनंद और 28 अन्य आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर अपने वाहनों के विंडस्क्रीन और सुरक्षा चश्मे पर काली फिल्म का उपयोग करने के लिए अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी। याचिका बहादुरपुरा के कानून के छात्र और जनहित न्यायिक कार्यकर्ता टी धनगोपाल राव (51) ने दायर की थी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में सभी वाहनों के सुरक्षा चश्मे, विंडस्क्रीन (आगे और पीछे) और साइड ग्लास पर किसी भी वीएलटी प्रतिशत की काली फिल्म या किसी अन्य सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के गृह सचिव, संबंधित राज्यों/केंद्र के डीजीपी/पुलिस आयुक्त इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। वह चाहते थे कि अंजनी कुमार, आनंद, सीपी साइबराबाद स्टीफन रवींद्र, सीपी राचकोंडा डीएस चौहान, और 26 अन्य आईपीएस अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना ​​कानून की धारा 10 से 12 के तहत दंडित किया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन और अवज्ञा की जा सके। याचिका जल्द ही मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष आ सकती है। वाईएस विवेका की पत्नी ने आरोपी को जमानत नहीं देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की न्यायमूर्ति चिल्लकुर सुमालता की उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने गुरुवार को वाईएस की जमानत याचिका पर सुनवाई की विवेका हत्याकांड का आरोपी-2 सुनील यादव। दिवंगत वाईएस विवेकानंद रेड्डी की पत्नी वाईएस सौभाग्यम्मा ने यादव की जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की और कहा कि इसे मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। उसने उल्लेख किया कि यदि अभियुक्त को विचारण चरण में जमानत दी जाती है, तो गवाहों को प्रभावित करने की संभावना होती है। अदालत ने कहा कि वह 27 फरवरी को दलीलें सुनेगी। यादव की जमानत याचिका पर आपत्ति जताने के लिए सीबीआई द्वारा याचिका दायर किए जाने की भी संभावना है। मामले की सुनवाई 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।


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