आरटीसी फील्डमैन कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित कोर्ट की अवमानना का मामला आईएएस
तेलंगाना: उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी कृष्णबाबू और आईपीएस अधिकारी द्वारका तिरुमाला राव को आरटीसी फील्डमैन कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित अदालती अवमानना मामले में राहत दी है. उन पर लगाई गई जेल की सजा और जुर्माने को निलंबित कर दिया गया है.आरटीसी फील्डमैन कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित कोर्ट की अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी कृष्णा बाबू और आईपीएस अधिकारी द्वारका तिरुमाला राव को राहत दी है. उच्च न्यायालय ने आगे की सुनवाई 16 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। उसने कृष्णबाबू और द्वारका तिरुमाला राव को उस तारीख तक अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी कृष्णबाबू और आईपीएस अधिकारी द्वारका तिरुमाला राव को आरटीसी फील्डमैन कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित अदालती अवमानना मामले में राहत दी है. उन पर लगाई गई जेल की सजा और जुर्माने को निलंबित कर दिया गया है.आरटीसी फील्डमैन कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित कोर्ट की अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी कृष्णा बाबू और आईपीएस अधिकारी द्वारका तिरुमाला राव को राहत दी है. उच्च न्यायालय ने आगे की सुनवाई 16 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। उसने कृष्णबाबू और द्वारका तिरुमाला राव को उस तारीख तक अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।