Commissioner Sajjanar का आदेश: अब क्राइम सीन पर ही दर्ज होगी FIR

Update: 2026-01-22 13:26 GMT
Hyderabad: हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने गुरुवार को स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और पुलिस अधिकारियों को साफ कर दिया कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) क्राइम सीन पर ही जारी की जाए। तेलंगाना पुलिस के 'विक्टिम और सिटिजन-सेंट्रिक अप्रोच' के अनुशासित इम्प्लीमेंटेशन के बारे में यहां TGICCC में अधिकारियों के साथ एक सेंसिटाइजेशन मीटिंग में हिस्सा लेते हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक्सीडेंट, अप्राकृतिक मौत और चोरी के मामलों में, FIR मौके पर या हॉस्पिटल में ही रजिस्टर की जानी चाहिए। “किसी भी पीड़ित को बेवजह पुलिस स्टेशन जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी। जवाबदेही ज़रूरी है। पालन न होने की रिपोर्ट यहां 94906 16555 पर करें,” उन्होंने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा।
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