आवेदनों का समय पर करें निस्तारण, कलेक्टर ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

उद्योग विभाग

Update: 2023-04-02 10:43 GMT

महबूबनगर : जिलाधिकारी जी रवि नायक ने उद्योग विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे टीएस-1 पास के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए जमा किए गए सभी आवेदनों की पूरी तरह से जांच करें और उन्हें समय पर स्वीकृति दें और साथ ही निवेश अनुदान की मंजूरी भी दें

. सरकार के मानदंड। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष में जिले में लागू टीएस-पास, टी-प्राइड औद्योगिक योजनाओं की समीक्षा बैठक में बताया कि टीएस-1 पास एवं टी-प्राइड योजनाओं के तहत जमा हुए 1462 आवेदनों में से 1215 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है. स्वीकृति दी गई है

कलेक्टर ने विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी लंबित आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर समय पर निराकरण करने के निर्देश दिये. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए टी-प्राइड के तहत लगभग 13 वाहनों की इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिसमें लाभार्थियों को 7 ट्रैक्टर और 5 मिनी ट्रॉली और 1 कार के लिए सब्सिडी स्वीकृत की गई है। टी प्राइड के तहत महिला लाभार्थियों को 45 फीसदी और पुरुष लाभार्थियों को 35 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है

अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 12 यूनिट ट्रैक्टर, 7 यूनिट कार और 6 मिनी ट्रॉली के लिए सब्सिडी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है, इसकी जानकारी बाबू राव, जिला उद्योग प्रबंधक ने टी-प्राइड के कार्यान्वयन पर कलेक्टर को विस्तृत रिपोर्ट देते हुए दी। और TS-I महबूबनगर में औद्योगिक नीति पास करता है। एलडीएम भास्कर, एससी निगम ईडी यादैया गौड़, जिला एसटी कल्याण अधिकारी चतरू नायक, परिवहन विभाग के अधिकारी और अन्य उपस्थित थे


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