Chandigarh.चंडीगढ़: गाबी ने बताया कि पंजाब एवं चंडीगढ़ मानवाधिकार आयोग ने नगर निगम के मुख्य अभियंता को नोटिस जारी किया है। सुनवाई 19 सितंबर, 2025 को निर्धारित की गई है। आयोग ने अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले मुख्य अभियंता से रिपोर्ट मांगी है।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश और सदस्य न्यायमूर्ति गुरबीर सिंह की सदस्यता वाले आयोग ने कहा कि उन्होंने "सुंदर शहर का अंधकारमय पहलू" समाचार का अवलोकन किया है, जिसमें बताया गया है कि पलसोरा कॉलोनी में पिछले छह महीनों से स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, जिससे यात्रियों को खतरा है।