तेलंगाना के सभी थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे: आरटीआई का जवाब

Update: 2023-06-10 16:20 GMT
हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस विभाग ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि राज्य भर के सभी पुलिस स्टेशनों (पीएस) में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है.
अप्रैल में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के अपने दिसंबर 2020 के आदेश का पालन करने के लिए सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी जांच एजेंसियों के कार्यालयों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी पुलिस स्टेशनों को तीन महीने का समय दिया था।
आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि 2021 से 2023 के बीच 367 पुलिस स्टेशनों में पूरी तरह कार्यात्मक सीसीटीवी सिस्टम लगाने के लिए लगभग 32.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
हैदराबाद देश का एकमात्र शहर है जहां 60 पुलिस स्टेशनों में सबसे ज्यादा सीसीटीवी हैं, इसके बाद वारंगल जिले और क्रमशः 48 और 46 पुलिस स्टेशनों के साथ राचकोंडा आयुक्तालय है।
राज्य के प्रत्येक शहरी पुलिस स्टेशन में 15 इनडोर और 4 आउटडोर कैमरे हैं, जबकि ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में 7 इनडोर और 4 आउटडोर कैमरे हैं।
आरटीआई के जवाब के अनुसार, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) सीसीटीवी की कार्य स्थिति का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें डेटा रखरखाव, डेटा का बैकअप और सुधार की आवश्यकता वाले अन्य दोषों का भी ध्यान रखना चाहिए।
पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी सिस्टम नाइट विजन से लैस होना चाहिए और इसमें स्पष्ट ऑडियो और वीडियो फुटेज शामिल होना चाहिए। रिकॉर्ड किए गए वीडियो का संग्रहण डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर का उपयोग करके किया जाना चाहिए।
आरटीआई के जवाब के अनुसार, सीसीटीवी उपकरण पांच साल के लिए वारंटी के अधीन है, सेवा प्रदाताओं द्वारा समय-समय पर रखरखाव किया जाता है।
जहां सीसीटीवी कैमरे मिल सकते हैं
पीएस का मुख्य प्रवेश द्वार
पीएस का निकास द्वार
पीएस परिसर के सामने
पीएस का पिछला क्षेत्र
पीएस बिल्डिंग का प्रवेश
लॉक अप रूम (महिला/पुरुष)
लॉकअप रूम ++ के बाहर
कॉरिडोर / बरामदा
स्टेशन हॉल
लॉबी / स्वागत क्षेत्र
आउटहाउस
इंस्पेक्टर / एसएचओ रूम
सब इंस्पेक्टर रूम
कर्तव्य अधिकारी कक्ष
धुलाई क्षेत्र/शौचालय के बाहर
इससे पहले मार्च में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार को राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की स्थिति और इसके फुटेज के रखरखाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
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