सीबीआई ने तेलंगाना हाईकोर्ट से गांगीरेड्डी की जमानत रद्द करने का आग्रह किया
न्यायाधीश सी सुमलता ने गांगीरेड्डी को नोटिस भेजा और मामले को 29 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
हैदराबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर एरा गांगीरेड्डी को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की, जो वाई एस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में ए1 हैं। याचिका के बाद, न्यायाधीश सी सुमलता ने गांगीरेड्डी को नोटिस भेजा और मामले को 29 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
सीबीआई ने कहा कि पूर्व मंत्री की जघन्य हत्या की जांच के लिए गंगारेड्डी महत्वपूर्ण थे। एसआईटी जांच के दौरान उन्हें जमानत दे दी गई क्योंकि मामले में कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी जांच अपने हाथ में लेने के बाद से ही उनकी जमानत रद्द कराने की कोशिश कर रही है।
सीबीआई ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसके बाद, मामले को तेलंगाना एचसी में स्थानांतरित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह तभी संपर्क करे जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हो। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सीबीआई ने एक बार फिर तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया।