Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद Hyderabad की सीबीआई अदालत अनंतपुर जिले में ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) के अवैध खनन मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी। तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 2009 में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। सीबीआई ने 2011 में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया, उसके बाद पूरक आरोपपत्र दाखिल किए, जिसमें आईएएस अधिकारी श्रीलक्ष्मी, गली जनार्दन रेड्डी के निजी सहायक मेफाज अली खान और पूर्व मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी सहित नौ आरोपियों के नाम शामिल हैं। आरोपियों में बी.वी. श्रीनिवास रेड्डी, गली जनार्दन रेड्डी, ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी, मेफाज अली खान, पूर्व खदान निदेशक वी.डी. राजगोपाल, पूर्व आईएएस अधिकारी कृपानंदम और पूर्व मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चल रहे इस मुकदमे में पिछले महीने बहस पूरी हो गई थी, जिसके लिए न्यायालय ने मई तक की समय-सीमा तय की थी।