Telangana मंदिर में बकरे की बलि के खिलाफ मामला

Update: 2025-07-02 11:50 GMT
Karimnagar करीमनगर: पशु कल्याण कार्यकर्ताओं द्वारा करीमनगर Karimnagar जिले के रेकुर्थी गांव में बकरे की बलि दिए जाने की शिकायत के बाद अज्ञात व्यक्तियों और पोचम्मा मंदिर की आयोजन समिति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता और मलकापुर गांव के निवासी अदुलापुरम गौतम ने कोथापल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी याचिका में गौतम ने कहा कि पोचम्मा मंदिर में कुछ लोग क्रूर और अमानवीय तरीके से बकरे की बलि दे रहे हैं, जानवरों का गला किसी निर्धारित बूचड़खाने में नहीं बल्कि दर्शकों के सामने चाकू से काट रहे हैं।
उन्होंने तेलंगाना पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम, 1950 का हवाला दिया, जो हिंदू मंदिरों और अन्य सार्वजनिक धार्मिक स्थलों में या उसके आसपास जानवरों और पक्षियों की बलि पर प्रतिबंध लगाता है। उन्होंने तर्क दिया, "त्योहार मनाए जा सकते हैं, लेकिन इतनी क्रूरता के साथ नहीं।" पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (स्वेच्छापूर्वक गंभीर क्षति पहुंचाने) तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है तथा जांच शुरू कर दी है।
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