Hyderabad हैदराबाद:केटीआर के खिलाफ झूठी खबरें प्रसारित करने और अश्लील थंबनेल वाले वीडियो पोस्ट करने वाले महान्यूज चैनल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में बीआरएसवी के प्रदेश अध्यक्ष गेलू श्रीनिवास यादव सहित 14 अन्य को जमानत मिल गई है। पुलिस ने इस घटना में बीआरएसवी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत 9 धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें रविवार को नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के जज के आवास पर जज के समक्ष पेश किया। बीआरएसवी नेताओं की ओर से वकील ने अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई के दौरान जमानत दी जाए। पुलिस ने विरोध किया और आरोपों का सामना कर रहे लोगों को रिमांड या हिरासत में नहीं लेना चाहती थी।\
न्यायाधीश ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया। कुल 14 लोगों को जमानत दी गई और छात्र विंग के नेताओं को रिहा कर दिया गया। छात्र नेताओं के साथ पूर्व बीआरएस विधायक बालका सुमन, पूर्व बीसी आयोग के सदस्य किशोर गौड़ और शुभ प्रद पटेल और पूर्व निगम अध्यक्ष गजेला नागेश, अंजनेयुलु गौड़, दुदिमेतला बलराज और पल्ले रविकुमार भी थे। सभी बीआरएस व बीआरएसवी नेताओं ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार अवैध रूप से मुकदमे दर्ज कर उन्हें परेशान कर रही है और वे मुकदमों से डरे बिना जनता की आवाज उठाते रहेंगे।