दलबदल पर SC के आदेश के बाद BRS ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया

Update: 2025-07-31 10:48 GMT
Hyderabad.हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट द्वारा तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को बीआरएस के 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश के बाद, बीआरएस ने गुरुवार को कांग्रेस पर अपना हमला तेज कर दिया। पार्टी नेताओं ने इस फैसले को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के मुँह पर तमाचा बताया और संवैधानिक मूल्यों के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। वरिष्ठ बीआरएस नेता टी हरीश राव ने कांग्रेस के लोकसभा नेता राहुल गांधी से कहा कि वे जो कहते हैं, उस पर अमल भी करें। उन्होंने पूछा, "क्या राहुल गांधी अध्यक्ष से अपने पिता राजीव गांधी द्वारा लाए गए दलबदल विरोधी कानून के अनुसार कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे? या संविधान को ढोना केवल एक चुनावी दिखावा है?"
विधायक केपी विवेकानंद, जो उच्च न्यायालय में दलबदल मामले में याचिकाकर्ता हैं, ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल को बढ़ावा देने में रेवंत रेड्डी सरकार की भूमिका को उजागर कर दिया है। उन्होंने अध्यक्ष से तीन महीने की समय सीमा पूरी होने का इंतज़ार किए बिना तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। बीआरएस महासचिव सोमा भरत कुमार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और याद दिलाया कि दलबदल विरोधी कानून लागू न कर पाने के कारण कांग्रेस ने आठ राज्यों में अपनी सरकारें गँवा दी थीं। बीआरएस संसदीय दल के उपनेता वद्दीराजू रविचंद्र ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब उपचुनाव अपरिहार्य हैं। उन्होंने दोहराया, "अध्यक्ष को न्यायालय के आदेश के अनुसार तीन महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी।"
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