हैदराबाद: रामनाथपुर पेद्दा चेरुवु को अतिक्रमणों से बचाने से संबंधित अदालती आदेशों को लागू करने में जीएचएमसी की विफलता से नाराज, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निगम आयुक्त रोनाल्ड रोज़ को 10 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए बुलाया।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार की पीठ ने 13 सितंबर को नगर निकाय को अतिक्रमण हटाने, झील से गाद निकालने और उसके चारों ओर बाड़ बनाने के निर्देश जारी किए थे। ये आदेश 2005 में अदालत द्वारा ली गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए गए थे।
अदालत ने 5 अक्टूबर को जीएचएमसी से कार्ययोजना मांगी थी, जिसे निगम प्रस्तुत करने में विफल रहा।
जब मामला गुरुवार को बुलाया गया, तो जीएचएमसी के स्थायी वकील यह नहीं बता सके कि रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की गई।