काकीनाडा: काकीनाडा के सहायक खाद्य नियंत्रण अधिकारी बी श्रीनिवास और उनकी टीम ने जिले के ग्रामीण इलाकों में संचालित पांच अनधिकृत मैंगो जेली (मैंगो टंड्रा) निर्माण इकाइयों की पहचान की है।
यह कार्रवाई थम्मावरम और पांडुरू गांवों में की गई, जहां मालिकों को नोटिस जारी किए गए।
श्रीनिवास ने कहा कि आम के मौसम में आम जेली का उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन खाद्य नियंत्रण, राजस्व और श्रम विभागों से मंजूरी के बिना ऐसी इकाइयों का संचालन करना स्पष्ट उल्लंघन है।
खाद्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रति 100 किलोग्राम मिश्रण में केवल 300 ग्राम साइट्रिक एसिड की अनुमति है।
जबकि चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि सोडियम मेटाबिसल्फाइट की उच्च खुराक एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है।