बिना जुर्माने के परीक्षा शुल्क स्वीकार करें: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने TGBIE से कहा
HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) को बिना विलंब शुल्क पर जोर दिए परीक्षा शुल्क स्वीकार करने और छात्रों के आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता कॉलेजों को 25 जनवरी तक फीस का भुगतान करने और 28 जनवरी तक प्रति छात्र 2,500 रुपये के जुर्माने के लिए बैंक गारंटी प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
यह फैसला तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष गौरी सतीश ने किया।
याचिका में TGBIE द्वारा लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि ये अत्यधिक हैं और 15 जनवरी के GO नंबर 4 के तहत दी गई छूट के विपरीत हैं।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दंड मनमाना, अवैध और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने अदालत से TGBIE को याचिकाकर्ता संघ के कॉलेजों को बिना किसी दंड के 2024-2025 शैक्षणिक वर्ष के लिए संबद्ध करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
इसके अलावा, उन्होंने लॉगिन अनुमतियों की तत्काल बहाली की मांग की