ACB कोर्ट ने इंस्पेक्टर को पांच साल की सजा सुनाई

Update: 2024-07-31 14:08 GMT
Karimnagar,करीमनगर: करीमनगर ACB की विशेष अदालत ने एक पुलिस निरीक्षक को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जिसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। करीमनगर के विशेष पुलिस निरीक्षक एवं एसीबी मामलों की अदालत के ट्रायल के विशेष न्यायाधीश कुमार विवेक ने बुधवार को फैसला सुनाया और चिंतापटला लछन्ना पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एसीबी के अनुसार, वर्ष 2013 में आदिलाबाद जिले के वानकीडी पुलिस थाने में उप्पुला कृष्णा के खिलाफ धारा 354, 448 आईपीसी (अपराध संख्या 14/2013) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। लछन्ना ने कृष्णा को 6 फरवरी, 2013 से अवैध रूप से थाने में हिरासत में रखा था और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने के लिए 10,000 रुपये की मांग की थी। इसके बाद कृष्णा की मां शशिकला ने एसीबी से संपर्क किया, जिसने 11 फरवरी 2013 को इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा और उसे कोर्ट में पेश किया। इंस्पेक्टर रमना मूर्ति ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ​​सबूतों पर गौर करने के बाद एसीबी कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई।
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