Hyderabad.हैदराबाद: भूमि नियमितीकरण योजना (एलआरएस) 2020 मॉड्यूल के तहत अपने अस्वीकृत लेआउट को पंजीकृत करने वाले लोग 30 अप्रैल तक 25 प्रतिशत नियमितीकरण शुल्क का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने पहले एलआरएस 2020 मॉड्यूल के तहत अस्वीकृत लेआउट के पंजीकरण पर छूट का लाभ उठाने की समय सीमा 31 मार्च तय की थी। नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय (डीटीसीपी) की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने बुधवार, 2 अप्रैल को समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया। नगर प्रशासन और शहरी विकास के प्रमुख सचिव एम दाना किशोर ने संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने का निर्देश दिया है।