POCSO मामले में 19 साल के लड़के को 20 साल की सजा

Update: 2026-07-21 06:50 GMT

नामपल्ली कोर्ट की XII एडिशनल सेशंस जज एम. अर्चना कुमारी ने सोमवार को मुप्पिडी मधु कुमार को POCSO एक्ट के एक मामले में 20 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

राजेंद्रनगर के DCP एस. श्रीनिवास के मुताबिक, रंगा रेड्डी ज़िले के रहने वाले कुमार को तब गिरफ़्तार किया गया जब 14 साल की पीड़िता की माँ ने कामितापुरा पुलिस में उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में कहा गया था कि उसने अपनी बेटी के लिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए एक स्मार्टफ़ोन खरीदा था। पीड़िता ने अपने माता-पिता की जानकारी के बिना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, जहाँ वह कुमार के संपर्क में आई। DCP श्रीनिवास ने बताया कि प्यार का झांसा देकर आरोपी 25 मई, 2021 को उसके घर पहुँचा, जब वह अकेली थी, और ज़बरदस्ती उसके साथ यौन शोषण किया।

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