हैदराबाद: पंचायत राज विभाग ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाई जाने वाली ग्राम पंचायत समग्र अभिवृद्धि प्रणाली (जीपीएसएपी) नामक एक व्यवस्थित, अभिसरण और वैज्ञानिक योजना प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।

विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक अगले पांच साल के लिए गांववार विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। विभाग ने दावा किया कि यह देश में इस तरह की पहली पहल है।

पंचायत राज मंत्री दानसारी अनसूया के निर्देशों के अनुसार, विभाग ने तेलंगाना ग्राम पंचायत समग्र अभिवृद्धि प्रणाली (जीपीएसएपी) नियम, 2026 को अधिसूचित किया। पंचायत सचिव जीपीएसएपी की तैयारी और ग्राम पंचायत के जुड़े रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे और ऐसे सभी रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करेंगे; और उन्हें मासिक आधार पर पोर्टल पर अपडेट करें।

जीपीएसएपी में तीन भाग होंगे: भाग -1 ग्राम पंचायत की बुनियादी जानकारी और केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की सभी योजनाओं के कार्यों और कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति को कैप्चर करने के लिए; भाग-2 में चालू वित्तीय वर्ष से शुरू होकर तीन से पांच साल की अवधि के लिए एकीकृत परिप्रेक्ष्य विकास योजना शामिल होगी।

एकीकृत परिप्रेक्ष्य विकास योजना तैयार करते समय, पिछले वर्ष के वित्त का 125 प्रतिशत वित्तीय परिव्यय और चालू वर्ष के अपेक्षित वित्त को ध्यान में रखा जाएगा और भाग-3 में चालू वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना शामिल होगी और मासिक आधार पर इसकी प्रगति को शामिल किया जाएगा।

सरकारी आदेश के अनुसार, रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के लिए विकसित भारत गारंटी के तहत तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) जैसी पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग की सभी शाखाओं की योजनाओं को जीपीएसएपी के साथ संरेखित और एकीकृत किया जाएगा।

नियम 5 में निर्दिष्ट मंडल स्तर पर पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के सभी विंग के अधिकारी ग्राम स्तर पर नियोजित गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं और जीपीएसएपी में अद्यतन करने के लिए अपने विभागीय गतिविधियों की मासिक प्रगति मंडल परिषद विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

जीपीएसएपी मासिक ग्राम पंचायत बैठकों में चर्चा के लिए पहला अनिवार्य एजेंडा आइटम होगा और सरपंच पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के सभी विंगों के सभी ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों के साथ जीपीएसएपी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करेगा और ऐसे ग्राम स्तरीय पदाधिकारी समीक्षा बैठकों में भाग लेने के लिए बाध्य हैं।

 

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