तेलंगाना में 22-A प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के संबंध में आदेश जारी किए
हैदराबाद: राज्य सरकार ने उन सरकारी ज़मीनों पर बने खुले प्लॉट, घरों और फ़्लैट के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देने का आदेश जारी किया है, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A के तहत रोके गए थे। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास वैध कानूनी मंज़ूरी हो और वे तय शर्तों को पूरा करते हों।
राजस्व (ज़मीन प्रशासन) विभाग ने GHMC, CMC, MMC, HMDA, DTCP या किसी अन्य सक्षम शहरी या ग्रामीण स्थानीय निकाय से वैध लेआउट, बिल्डिंग या अपार्टमेंट मंज़ूरी के साथ विकसित संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देने का आदेश जारी किया है। ज़मीन प्रशासन के मुख्य आयुक्त (CCLA) को निर्देश दिया गया है कि वे रजिस्ट्रेशन की इजाज़त तभी दें जब सभी तय शर्तें एक साथ पूरी हों।
यह फ़ैसला मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा 16 सितंबर को विधानसभा में दिए गए उस आश्वासन के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार 22-A से जुड़े मुद्दों को तेज़ी से हल करेगी।
आदेशों के अनुसार, संपत्ति के पास सक्षम अधिकारी से वैध और विधिवत मंज़ूर लेआउट, बिल्डिंग या अपार्टमेंट की अनुमति होनी चाहिए। आवेदक को संपत्ति से जुड़े असली, वैध और पता लगाने योग्य रजिस्टर्ड लिंक दस्तावेज़ भी पेश करने होंगे।