करूर भगदड़ में CBI जांच आदेश वापस लें, SIT जांच की अनुमति दें: Tamil Nadu सरकार का SC से अनुरोध
Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह करूर भगदड़ की CBI जांच के लिए दिए गए अपने 13 अक्टूबर के आदेश को वापस ले और मद्रास हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई SIT को जांच की इजाज़त दे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि लोकल पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम “निष्पक्ष, पूरी और बिना भेदभाव वाली जांच” करने में पूरी तरह सक्षम हैं और सेंट्रल एजेंसी को दखल देने के लिए कोई खास हालात नहीं हैं।
राज्य सरकार ने कहा कि तीन सदस्यों वाली सुपरवाइजरी कमेटी की निगरानी में CBI जांच का निर्देश देने वाले 13 अक्टूबर, 2025 के अंतरिम आदेश ने नोटिस पर मेंटेनेबिलिटी तय होने से पहले ही “रिट पिटीशन को लगभग मंज़ूरी दे दी है”।
तमिलगा वेत्री कझगम के चीफ विजय की रैली के दौरान 27 सितंबर को हुई भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। राज्य सरकार के मुताबिक, करूर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ओर से लापरवाही या ड्यूटी में लापरवाही का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसमें कोई दम नहीं है।