मतदाताओं को रिश्वत देने की शिकायतों पर एक सप्ताह में फैसला लेंगे: ईसीआई

Update: 2024-04-26 05:13 GMT

चेन्नई: न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को एक भाजपा नेता द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें मतदाताओं को कथित रूप से रिश्वत देने के लिए विरुधुनगर कांग्रेस उम्मीदवार मनिकम टैगोर को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी।

यह याचिका भाजपा के मदुरै पश्चिम जिला अध्यक्ष आर शशिकुमार ने दायर की थी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए विरुधुनगर पश्चिम और ऑस्टिनपट्टी पुलिस स्टेशनों द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार के चार एजेंटों - एनआर कामराज, जी सीनी, करुप्पैया और पांडी - के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 177 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा कि ईसीआई ने अभ्यावेदन भेजने के बावजूद मनिकम टैगोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और वह चाहते हैं कि अदालत उन्हें अयोग्य घोषित करने के आदेश जारी करे।

ईसीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अभ्यावेदन प्राप्त हो गए हैं और आयोग एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेगा। दलील को दर्ज करते हुए पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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