तमिलनाडु सरकार को मैरिज हॉल, स्टेडियम में शराब की अनुमति के लिए विशेष लाइसेंस मिला

तमिलनाडु सरकार

Update: 2023-04-24 08:49 GMT
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने कॉन्फ्रेंस हॉल, कन्वेंशन सेंटर, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और घरेलू समारोहों में शराब परोसने की अनुमति के लिए एक विशेष लाइसेंस प्राप्त किया है।
तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है कि मैरिज हॉल और खेल मैदानों में विशेष अनुमति के साथ शराब परोसी जा सकती है।
इसके अनुसार जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर उपायुक्त मद्यनिषेध विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। बताया गया है कि पीएल 2एन अधिनियम के तहत विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद विवाह हॉल और खेल मैदानों में मादक पेय परोसा जा सकता है।
इस नई लाइसेंस प्रविष्टि से Tasmac, बार और स्टार होटलों के अलावा शादियों और स्पोर्ट्स हॉल जैसे व्यावसायिक स्थानों के लिए शराब परोसने का आकलन करना आसान हो जाएगा। इस अधिसूचना से जुड़ी पाबंदियों में यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर संबंधित क्षेत्र की पुलिस निगरानी कर सकती है और इस विशेष परमिट के लिए पंजीकरण शुल्क भी निर्धारित है.
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