टीएन कांग्रेस ने पीएम के चुनावी भाषणों के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया
चेन्नई: तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी करने और अपने चुनाव प्रचार भाषणों के लिए प्रधान मंत्री से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश देने की मांग की।
मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ए.डी. जगदीश चंदीरा और न्यायमूर्ति आर. कलाईमथी की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ रिट याचिका पर सुनवाई करेगी।
रिट याचिका में कहा गया है कि ईसीआई ने नफरत भरे भाषणों पर भाजपा को नोटिस जारी किया था, न कि प्रधानमंत्री को जिन्होंने भाषण दिया था।
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थागई ने अपने वकील ए.पी. सूर्यप्रकाशम के माध्यम से दायर रिट याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री ने कई चुनावी सभाओं में मुसलमानों के खिलाफ "अप्रिय" टिप्पणियां की हैं।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा किसी भी तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है और इसलिए सांप्रदायिक आधार पर विभाजनकारी अभियान चला रही है।
राज्य कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और अन्य राज्यों में चुनाव अभियानों में ऐसे बयान दिए थे।
याचिका में, सेल्वापेरुन्थुगई ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र के खिलाफ एक झूठा अभियान शुरू किया था जिसमें कहा गया था कि पार्टी विरासत कर पर जोर दे रही है।
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