Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास हाई कोर्ट मदुरै बेंच के आदेशों के बावजूद तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी मंदिर पर कार्तिगई दीपम जलाने की इजाज़त न मिलने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता नैनार नागेंद्रन समेत 113 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए। हिंदू मुन्नानी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत करीब 500 प्रदर्शनकारियों को पुलिस से झड़प, बैरिकेड तोड़ने और पहाड़ी की चोटी पर बने दीपस्तंभ तक पहुंचने की कोशिश करने के बाद हिरासत में लिया गया।
केस दो ग्रुप में बांटे गए: 93 नागेंद्रन के ग्रुप के खिलाफ और 20 हिंदू संगठन के सदस्यों के खिलाफ, गैरकानूनी सभा करने और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए सात धाराओं के तहत। मदुरै बेंच ने मंदिर अधिकारियों को पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाने की इजाज़त देने का निर्देश दिया था, और रोक लगाने वाले आदेशों को रद्द कर दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इसके बजाय उची पिल्लैयार मंडपम में दीपक जलाया, जिससे लोगों में गुस्सा भड़क गया।
तमिलनाडु सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में इसे चुनौती दी, जिसके कारण 4 दिसंबर को पुलिस ने नाकाबंदी जारी रखी। झड़पों में पुलिसकर्मियों के घायल होने से तनाव बढ़ गया, जिसके बाद धारा 163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई और CISF तैनात की गई।
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