CB-CID को पलानी मठ भूमि घोटाले की जांच पर स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया

Update: 2026-07-31 07:17 GMT

मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने गुरुवार को CB-CID को निर्देश दिया कि वह पलानी मठ की ज़मीन के कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच पर एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। साथ ही, जांच को CBI को सौंपने की मांग वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए टाल दी।

जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस आर. शक्तिवेल की डिवीजन बेंच ने AIADMK के पूर्व पलानी विधायक के.एस.एन. वेणुगोपालु सेनापति और पलानी नगर पालिका की चेयरपर्सन आर. उमा माहेश्वरी प्रदीप द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में कथित धोखाधड़ी की CBI जांच की मांग की गई थी।

अरुलमिगु दंडायुधपाणि स्वामीगल मठ की ट्रस्टी अन्नपूर्णी शिवकुमार द्वारा इसी तरह की राहत के लिए दायर एक और याचिका पर भी बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस एल. विक्टोरिया गौरी, जिनके सामने यह याचिका 29 जुलाई को आई थी, ने निर्देश दिया था कि इसे अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि दंडायुधपाणि स्वामीगल मठ की 1.4 एकड़ ज़मीन के कथित धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण के लिए अवैध बिक्री विलेख (सेल डीड) तैयार करने में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि यह उन शर्तों का उल्लंघन था जिनके तहत संपत्ति मठ को दान की गई थी और तर्क दिया कि सरकारी अधिकारियों की कथित संलिप्तता के कारण स्वतंत्र CBI जांच की आवश्यकता है।

 याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. तिलक कुमार ने अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.एम. अनबुनिधि की सहायता से कहा कि जांच अपने हाथ में लेने के बाद CB-CID ने तेज़ी से प्रगति की है।

उन्होंने जांच की प्रगति के सबूत के तौर पर चार मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और 84 गवाहों के बयान दर्ज करने का हवाला दिया। इसके अलावा, उन्होंने निलंबित पलानी सब-रजिस्ट्रार जस्टिन मणिकंदन और राजस्व तथा हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभागों के कई पूर्व अधिकारियों से पूछताछ का भी ज़िक्र किया और अदालत से राज्य एजेंसी को जांच जारी रखने की अनुमति देने का आग्रह किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, डिवीज़न बेंच ने CB-CID को निर्देश दिया कि CBI जांच की मांग पर विचार करने से पहले वे जांच की प्रगति, जांच के दायरे में आए अधिकारियों की भूमिका और अब तक जुटाए गए सबूतों के बारे में एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सौंपें। साथ ही, बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त के लिए तय कर दी।

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