सरकारी स्कूलों में हो सकती है अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति: स्कूल शिक्षा विभाग
सरकारी स्कूलों में हो सकती है अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति
स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से अस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है.
विभाग ने कहा कि इस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने की अवधि के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही जिला प्रधान शिक्षा अधिकारियों को 9 जनवरी तक यह काम पूरा करने का निर्देश दिया है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना है:
यदि वे पात्र हैं तो आवास और शिक्षा स्वयंसेवकों को वरीयता दी जानी चाहिए।
स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से अस्थाई आधार पर नियुक्त इंटरमीडिएट शिक्षकों को 7500 रुपये प्रति माह और स्नातक शिक्षकों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा.
इल्लम थेडी कल्वी योजना के लिए भर्ती शिक्षकों के स्थान पर अस्थायी शिक्षकों को योजना के कर्तव्यों के पूरा होने पर उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए।