Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि चेम्मनचेरी पुलिस स्टेशन के लिए 3 हफ़्ते के अंदर कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। नहीं तो, कोर्ट पुलिस स्टेशन को हटाने का आदेश दे सकता है।

अरापो मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर जयराम वेंकटेशन ने चेन्नई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि चेम्मनचेरी पुलिस स्टेशन थामराइकेनी झील पर कब्ज़ा करके बनाया गया है। इसके लिए, ज़मीन को चरागाह वाली ज़मीन के तौर पर री-क्लासिफाई किया गया है।

यह पुलिस स्टेशन चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) की मंज़ूरी के बिना बनाया गया था। इसलिए, उन्होंने कहा था कि इस पुलिस स्टेशन को काम करने से रोक देना चाहिए।

जब यह मामला पिछली बार सुनवाई के लिए आया था, तो हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को चेम्मनचेरी पुलिस स्टेशन को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में जवाब देने का आदेश दिया था।

यह मामला बुधवार को चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुलमुरुगन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। उस समय, सरकार ने पुलिस स्टेशन को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए 6 हफ़्ते का समय मांगा।

जजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और सुनवाई टाल दी। उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें 3 हफ़्ते के अंदर चेम्मनचेरी पुलिस स्टेशन के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो पुलिस स्टेशन को हटाने का आदेश दिया जाएगा।

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