COIMBATORE: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने बुधवार को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव जे कुमारगुरुबरन को नोटिस जारी कर शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत स्व-वित्तपोषित निजी स्कूलों में दलित बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।

एनसीएससी ने 22 मई को टीएन सेनेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के पूर्व सदस्य एस सेल्वाकुमार की शिकायत के बाद नोटिस भेजा। एनएससीएस ने कहा कि याचिका के आधार पर आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत उसे प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में मामले की जांच करने का फैसला किया है।

सचिव से अनुरोध है कि वे याचिका पर कार्रवाई के बारे में तथ्य और जानकारी 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। इस बारे में पूछे जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव जे कुमारगुरुबरन ने कहा कि वह मामले की जांच करेंगे।


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