चेन्नई CHENNAIचेन्नई Madras High Court मद्रास उच्च न्यायालय ने रविवार को बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग के शव को तिरुवल्लूर जिले के पोथुर गांव में एक एकड़ के निजी भूखंड पर दफनाने की अनुमति दे दी। शुक्रवार को उनकी हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति वी भवानी सुब्बारायन ने कहा कि तिरुवल्लूर कलेक्टर ने पंचायत द्वारा पारित एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है, जिसमें भूमि के वर्गीकरण को संशोधित कर कब्रिस्तान में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि मृतक का परिवार चेन्नई में स्मारक बनाना चाहता है, तो वह मंजूरी के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। इसके बाद अदालत ने पुलिस को अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और परिवार को शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार पूरा करने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। आर्मस्ट्रांग के लिए राजकीय सम्मान की मांग करते हुए एमस्ट्रांग की पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर, अदालत ने याचिकाकर्ता को राज्य को एक प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी।
"सरकार ने अंतिम संस्कार के आयोजन के लिए एक स्कूल ग्राउंड प्रदान करके आपकी (मृतक के परिवार) मदद करने के लिए उदारतापूर्वक काम किया है।" इससे पहले, ए पोरकोडी ने एक याचिका में आर्मस्ट्रांग के अवशेषों को बीएसपी के राज्य मुख्यालय में दफनाने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि पार्टी कार्यालय एक भीड़भाड़ वाले आवासीय क्षेत्र में स्थित है। जब याचिका पर सुनवाई हुई, तो न्यायमूर्ति भवानी सुब्बारायन ने अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए राज्य को पार्टी कार्यालय में दफनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रविंद्रन ने कहा कि सरकार याचिकाकर्ता की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि बीएसपी कार्यालय एक आवासीय क्षेत्र में स्थित है और नियम ऐसी भूमि को कब्रिस्तान घोषित करने की अनुमति नहीं देते हैं।
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