Tamil Nadu: ‘आईएएस-आईपीएस अफसरों के बीच मकान को लेकर लड़ाई: हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2024-06-04 05:11 GMT

चेन्नई CHENNAI: न्यायमूर्ति अनिता सुमंत (Justice Anita Sumant)ने पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजेश दास द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। याचिका में थाईयूर स्थित बंगले में बिजली आपूर्ति बहाल करने का आदेश मांगा गया है। इस बंगले पर वे और उनकी अलग रह रही पत्नी तथा तमिलनाडु की ऊर्जा सचिव बीला वेंकटेशन मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। सोमवार को बहस के दौरान बीला वेंकटेशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि राजेश दास बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग नहीं कर सकते, जिसे वेंकटेशन द्वारा आवेदन किए जाने के बाद काट दिया गया था, क्योंकि संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व डीजीपी दो महीने तक फरार रहे, फिर अचानक फिर से सामने आए और बंगले पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि दास को जबरन घुसने और सुरक्षा गार्ड पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूर्व डीजीपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वी प्रकाश ने कहा कि भले ही जमीन वेंकटेशन के नाम पर है, लेकिन आवास ऋण का भुगतान वे ही कर रहे हैं और वे इतने दिनों से वहीं रह रहे हैं। जब न्यायाधीश ने पूछा कि क्या वेंकटेशन इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, तो उनके वकील ने कहा कि वह इसके लिए इच्छुक नहीं हैं।

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