Tamil Nadu : पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के खिलाफ चुनाव उल्लंघन के मामले खारिज
Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के 2024 के संसदीय चुनावों में रामनाथपुरम सीट से चुनाव लड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के खिलाफ चुनाव उल्लंघन के 4 केस रद्द करने का आदेश दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने 2024 के संसदीय चुनावों में रामनाथपुरम सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा था। उस समय, चुनाव नियमों का उल्लंघन करने, बड़ी संख्या में गाड़ियों में प्रचार करने और रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने के लिए परमकुडी, थिरुवदना, थिरुपुल्लानी और कीझक्कराई पुलिस स्टेशनों में चुनाव उल्लंघन के केस दर्ज किए गए थे।
ओ. पन्नीरसेल्वम ने इन केस को रद्द करने की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट में केस दायर किए थे। ये केस गुरुवार को जस्टिस ए.डी. जगदीश चंद्र के सामने सुनवाई के लिए आए।
उस समय पन्नीरसेल्वम की ओर से पेश हुईं वकील राजलक्ष्मी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने चुनाव उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद शिकायत दर्ज की और केस रजिस्टर किया।
इसके अलावा, पुलिस ने इन मामलों में एक साल से ज़्यादा की देरी के बाद चार्जशीट फाइल की है। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि इन चुनाव उल्लंघन के मामलों और चार्जशीट को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसे स्वीकार करते हुए, जज ने पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के खिलाफ 4 चुनाव उल्लंघन के मामलों को रद्द करने का आदेश दिया।