Sterlite: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Update: 2024-08-03 08:19 GMT

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को 2018 में स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनकारियों पर थूथुकुडी पुलिस फायरिंग के आरोपी पुलिस और राजस्व कर्मियों की संपत्ति की नए सिरे से जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था। गोलीबारी में 13 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी और 33 कर्मी घायल हो गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने 29 जुलाई को पारित हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें डीवीएसी को 21 आरोपी अधिकारियों की संपत्ति की ‘निष्पक्ष और पारदर्शी’ जांच करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर और न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने पीपुल्स वॉच के कार्यकारी निदेशक हेनरी टीफागने की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किए थे। पीठ ने संबंधित विभाग सचिवों और डीजीपी से डीवीएसी निदेशक के साथ जांच में सहयोग करने को भी कहा था, ताकि न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन आयोग की रिपोर्ट में नामित सरकारी अधिकारियों द्वारा अर्जित संपत्तियों का पता लगाया जा सके।

सुनवाई के दौरान एस. चंद्रन और शैलेश कुमार यादव सहित तीन पुलिस अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वे सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सरकार बदल गई है। सिब्बल ने तर्क दिया, "एनएचआरसी ने पाया है कि प्रदर्शनकारी हमला कर रहे थे, जो हमारे पक्ष में है। लेकिन अब स्थानीय पुलिस द्वारा नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया गया है; यह पहले सीबीआई द्वारा किया गया था।" उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, "पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है। हमने प्रदर्शनकारियों द्वारा उन पर हमला करने के बारे में नहीं सुना है।"

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