Speaker एम अप्पावु व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए

Update: 2024-09-14 08:22 GMT

 Chennai चेन्नई: विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु एआईएडीएमके प्रवक्ता बाबू मुरुगावेल द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के सिलसिले में शुक्रवार को एमपी/एमएलए मामलों के लिए अतिरिक्त विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान बाबू का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया था कि स्पीकर समन जारी होने के बाद भी जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए विशेष अदालत ने अप्पावु को 13 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नया समन जारी किया था और अप्पावु ने तदनुसार अनुपालन किया। व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें कोई अदालती समन नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि अदालतों के प्रति उनका बहुत सम्मान और विश्वास है और यह कहना गलत होगा कि उन्होंने अदालती समन प्राप्त करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अदालत परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अप्पावु ने कहा कि जब वे चेन्नई में थे या तिरुनेलवेली जिले के अपने गांव में थे, तब उन्हें कोई समन नहीं मिला था। स्पीकर अप्पावु के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक सार्वजनिक बैठक में कहा था कि पार्टी के 40 विधायक जे जयललिता के निधन के बाद डीएमके में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन तत्कालीन विपक्ष के नेता एम के स्टालिन ने उनकी पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीश जी जयावेल ने मामले की सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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