चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व मंत्री और अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता एसपी वेलुमणि को उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) के समक्ष पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया. वेलुमणि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति जीके इलानथिरैयन ने अपने ऑडिटर को भी डीवीएसी के समक्ष पेश होने के दौरान पूर्व मंत्री और उनके भाई के साथ जाने की अनुमति दी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक ए दामोदरन ने जांच को पटरी से उतारने की कोशिश बताते हुए अदालत से याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। डीवीएसी ने 23 अप्रैल को पूर्व मंत्री और उनके भाई अंबू को समन जारी कर उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के लिए 29 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। एजेंसी द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए एक महीने का समय मांगने वाली उनकी याचिका को खारिज करने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।