अवैध ईंट भट्ठों से स्नैप ईबी कनेक्शन: टैंगेडको के चेयरमैन को हाईकोर्ट की चेतावनी
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर वह कोयम्बटूर जिले में अवैध ईंट भट्टों का बिजली कनेक्शन काटने में विफल रहता है तो वह तमिलनाडु पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (तांगेडको) के अध्यक्ष को तलब करेगी।
न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की पीठ ने याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के बाद उपरोक्त टिप्पणी की। याचिकाकर्ताओं ने राज्य और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोयम्बटूर जिले के थडगाम क्षेत्र में हाथी कॉरिडोर पर सभी अवैध ईंट भट्टों को बंद करने का निर्देश देने की प्रार्थना की।
जब मामला आया तो एक याचिकाकर्ता के वकील ने शिकायत की कि टैंजेडको ने अवैध ईंट भट्ठों का ईबी सर्विस कनेक्शन काटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, न्यायाधीशों ने टैंगेडको के खिलाफ ईंट भट्ठों के लिए ईबी सेवा को निलंबित नहीं करने के लिए अपनी नाराजगी को चिह्नित किया, जो सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना काम कर रहे हैं और पर्यावरण के साथ-साथ हाथियों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।
न्यायाधीशों ने तांगेड़को को 21 फरवरी तक का समय दिया कि वह ऐसे ईंट भट्ठों का कनेक्शन काट दे अन्यथा तांगेड़ कंपनी के अध्यक्ष को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया जाएगा।