SC ने तेलंगाना में सिविल जज पद के लिए तेलुगु अनिवार्यता को सही ठहराया

Update: 2025-04-28 12:50 GMT

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में सिविल जज पद के लिए तेलुगु भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि राज्य में उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा है और उसे भी विकल्प के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल यह कहता है कि उम्मीदवार को तेलुगु भाषा आनी चाहिए। याचिकाकर्ता एक वकील हैं जिन्होंने अप्रैल 2024 की अधिसूचना के तहत आवेदन किया था।इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि सेवा शर्तें तय करना नियोक्ता का अधिकार क्षेत्र है और न्यायिक समीक्षा की सीमाएं तय हैं। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि नियम न तो मनमाने हैं, न भेदभावपूर्ण और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं

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