डिंडीगुल: ओड्डनचत्रम में सितंबर के महीने में एक SC परिवार पर क्रिकेट बैट से हमला करने और जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में, चार सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना तब हुई जब परिवार लोन की किस्त नहीं चुका पाया।
आरोपियों में एक फाइनेंस कंपनी का मालिक शिवा और उसके तीन कर्मचारी - शिवा, दिलीप और सुरेश शामिल हैं। शुरुआत में, कल्लीमंडयम पुलिस स्टेशन में केवल मारपीट का मामला दर्ज किया गया था।
आरोप है कि 25 सितंबर की देर रात, इन लोगों ने मुरुगेसन (43) और उनकी पत्नी ईश्वरी (39) पर क्रिकेट बैट और डंडों से हमला किया और उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।
यह परिवार लंबे समय से ओड्डनचत्रम के करियापट्टी में रह रहा है। ईश्वरी इलाके के एक स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी थीं। उन्होंने और उनकी एक साथी ने, शिवा की फाइनेंस कंपनी से 20,000-20,000 रुपये का लोन लिया था। ईश्वरी 1,300 रुपये की आखिरी तीन मासिक किस्तें नहीं चुका पाईं।
बताया जाता है कि पैसे वसूलने के लिए शिवा ने बहुत कठोर भाषा का इस्तेमाल किया। 25 सितंबर को कंपनी के कर्मचारी मुरुगेसन के घर पहुंचे, लेकिन उस समय पति-पत्नी वहां मौजूद नहीं थे। सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों ने मुरुगेसन की 15 साल की नाबालिग बेटी की फोटो खींची और उनके बेटे को धमकी दी।