सथानकुलम हिरासत में मौत का मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया

सथानकुलम

Update: 2023-04-18 16:08 GMT

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने सोमवार को सथनकुलम हिरासत में मौत के प्रमुख आरोपियों में से एक, सब-इंस्पेक्टर पी रघु गणेश द्वारा दायर जमानत याचिका में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए सीबीआई को 21 अप्रैल तक का समय दिया।


गणेश को नौ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ जून 2020 में दो व्यापारियों पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की हिरासत में मौत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, गणेश ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया।

जबकि उनकी पहले की जमानत याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया था, उन्होंने मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति के मुरली शंकर ने सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को स्थगित कर दिया। इस बीच, जयराज की पत्नी सेल्वरानी ने गणेश की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हस्तक्षेप याचिका दायर की।


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