RSS 16 अप्रैल को पूरे तमिलनाडु में 45 जगहों पर रूट मार्च निकालेगा

तमिलनाडु

Update: 2023-04-14 14:53 GMT

चेन्नई: कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरएसएस 16 अप्रैल को पूरे तमिलनाडु में 45 जगहों पर रूट मार्च निकाल कर महीनों से चल रही कानूनी लड़ाई को खत्म कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य पुलिस ने भी मार्च निकालने की अनुमति दे दी है।


चेन्नई और इसके आसपास के जिलों में कोराटूर, उरापक्कम, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम में रूट मार्च निकाला जाएगा। जिन अन्य प्रमुख स्थानों पर रूट मार्च का आयोजन किया जाएगा, उनमें कोयम्बटूर, पलानी, तेनकासी, अरुमानई (कन्याकुमारी), मदुरै, रामनाथपुरम, त्रिची, सलेम और वेल्लोर शामिल हैं।

TNIE से बात करते हुए, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “अनुमति शीर्ष अदालत के आदेश के आधार पर दी गई है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विशेष रूप से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में उचित पुलिस बंदोबस्त हो।”


तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में आरएसएस के अध्यक्ष आर वन्नियाराजन ने पुष्टि की कि राज्य पुलिस ने मार्च के लिए अनुमति दे दी है। “हमने 12 अप्रैल को डीजीपी से तीन संभावित तिथियों: 14, 15 और 16 अप्रैल को रूट मार्च की अनुमति मांगी थी। डीजीपी ने 16 अप्रैल को मार्च करने की अनुमति दी और जिला कैडर से अनुरोध किया कि वे अपने संबंधित जिला आयुक्तों और एसपी से संपर्क करें और मार्ग और अन्य औपचारिकताओं पर काम करें।

वन्नियाराजन ने कहा कि आरएसएस 1925 से विजयादशमी के दौरान कश्मीर से कन्याकुमारी तक रूट मार्च करता रहा है और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य रूट मार्च की अनुमति देते थे। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार, चाहे डीएमके हो या एआईएडीएमके, ने हमेशा रूट मार्च करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और आरएसएस को अनुमति प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।”

मद्रास उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से अक्टूबर 2022 से चल रही कानूनी लड़ाई के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “सीपीएम, सीपीआई, वीसीके और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने पिछले सितंबर में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति देने का जोरदार विरोध किया। दरअसल, वीसीके ने एक खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की और इसे खारिज कर दिया गया। राज्य सरकार ने 50 समीक्षा याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें एकल न्यायाधीश ने भी खारिज कर दिया।


Tags:    

Similar News

-->