सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चिपकाने वालों पर पुलिस कार्रवाई : जीसीसी
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने घोषणा की कि सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की जाएगी।
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने घोषणा की कि सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की जाएगी।
एक नवंबर से 30 नवंबर तक शहर में पोस्टर लगाने वालों से कुल 1,37,800 रुपये जुर्माना वसूला गया. पिछले 15 दिनों में कम से कम 1.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और 252 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन, सड़क के बीचो-बीच पौधे लगाने, पुलों पर वर्टिकल पार्क बनाने समेत कई सौन्दर्यीकरण कार्य किए गए। हालाँकि, यह देखा गया है कि सरकारी भवनों, नगरपालिका भवनों और बस शेल्टर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जाते हैं। तमिलनाडु ओपन प्लेसेस प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफिगरेशन एक्ट 1959, 1959 के अनुसार बिना अनुमति के शहर के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर नहीं चिपकाए जा सकते हैं या विज्ञापन बैनर नहीं लगाए जा सकते हैं," आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।
जनता को सलाह दी जाती है कि वे नागरिक निकाय अधिकारियों के साथ सहयोग करें। बताया गया है कि पुलिस में शिकायत की जाएगी और सड़क के नाम बोर्ड व अन्य नोटिस बोर्ड पर पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तेनमपेट जोन (जोन 10) को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच सबसे अधिक 14,900 रुपये का जुर्माना मिला, इसके बाद अड्यार जोन में 13,000 रुपये और माधवरम जोन में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चिपकाने पर 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कम से कम 252 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक मामले तिरुवोट्टियूर क्षेत्र में 83 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए।