शादी हॉल में शराब परोसने के लिए विशेष लाइसेंस के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका
चेन्नई
चेन्नई: शादी हॉल, समारोहों, सम्मेलनों और त्योहारों में शराब परोसने के लिए विशेष लाइसेंस जारी करने के लिए तमिलनाडु सरकार की गजट अधिसूचना की वैधता को चुनौती देते हुए सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। गृह, मद्यनिषेध एवं आबकारी विभाग ने पिछले महीने कहा था कि एक या अधिक दिनों की विशिष्ट समय अवधि के लिए विशेष लाइसेंस उपायुक्त/सहायक आयुक्त (आबकारी) द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर जिला कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से जारी किया जाएगा।
के बालू, अध्यक्ष - एडवोकेट्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस ने एक जनहित याचिका दायर की जिसमें सरकार, गृह, निषेध और उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी तमिलनाडु शराब (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1981 में संशोधन की घोषणा करने की मांग की गई थी। विभाग को अवैध, असंवैधानिक और जनता के हित के खिलाफ बताया। याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है।